नई दिल्ली. देश में 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले का लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नोटबंदी के फैसले को लागू करने को लेकर सवाल करते हुए पूछा है कि क्या जब आप विमुद्रीकरण को लेकर पॉलिसी तैयार कर रहे थे तो क्या गोपनीय था?
अटॉर्नी जनरल ने नोटबंदी के फैसले को लागू के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि लोगों की दिक्कतों को कम करने के लिए सारे जरूरी कदम उठाएं जा रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों को बताया कि ATM में पैसें नहीं हैं। ATM के रिकेलिब्रेशन के काम को ठीक से नहीं किया गया है। को-ऑपरेटिव बैंकों के साथ भेदभाव किया गया।
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