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अब हर पेरेंट्स को होगी जेल |

नई दिल्ली : मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 लोकसभा में पेश कर दिया गया है। बिल में यह प्रोविजन है कि अगर नाबालिग ने गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट किया तो उसे गाड़ी सौंपने वाले पेरेंट्स को 25 हजार रुपए तक जुर्माना या 3 साल तक की जेल हो सकती है।

अब हर पेरेंट्स को होगी  जेल |

नितिन गडकरी ने कहा कि इस बिल का मकसद लोगों की जिंदगी बचाना है। देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं जिनमें 1.5 लाख लोगों की जान जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड भी बनाएगी। इसके अलावा इस बिल में शराब पीकर बिना सीट बेल्ट बांधे या फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना या बिना हेल्मेट पहने बाइक चलाना और रेड लाइट तोड़ने को लेकर भी सख्त प्रोविजन्स किए गए हैं।

१. नाबालिग (या किशोर) गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट करता है तो उसे गाड़ी सौंपने वाले पेरेंट्स को 25 हजार रुपए तक जुर्माना या 3 साल तक जेल हो सकती है।
२. हेल्मेट नहीं लगाने पर 2500 रुपए और लाल बत्ती तोड़ने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। तीन महीने के लिए लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
३. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना।
४. हिट एंड रन मामले में मौत पर मुआवजा 2 लाख और चोट पहुंचाने पर 50 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
५. सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात की तो 5000 रुपए जुर्माना देना होगा। लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

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