नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि आधार कार्ड 30 जून से अनिवार्य कर दिया जाएगा, सरकार का इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में किसी भी समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाना हो या फिर दूसरे जरूरी मामले हों, सभी में आधार कार्ड अनिवार्य होगा। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ के सामने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य करने का अहम मकसद यही है कि इन योजनाओं का फायदा उन्हें ही मिले जिन्हें वास्तव में इनकी जरूरत है।और उन लोगों को इन योजनाओं का फायदा नहीं मिले जो वास्तव में हैं ही नहीं। सरकार की ओर से साफ कह दिया गया है कि फिलहाल उसका आधार कार्ड अनिवार्य करने की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।
दूसरी ओर केंद्र सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड को जरूरी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दो जजों की पीठ ने बताया कि कोर्ट इस मामले पर अलग-अलग सुनवाई नहीं करके इस संबंध में सभी याचिकाओं को 27 जून को सुनाया जाएगा। सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर आधार को अनिवार्य बनाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 27 जून को संविधान पीठ के सामने होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं पर एक बार सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि सभी में एक जैसी ही मांग की गई है।
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