नई दिल्ली। यूं तो रिहायशी संपत्ति से मिले किराए पर कोई जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया गया है यानी इसे जीएसटी से छूट दे दी गई है। लेकिन अगर कमर्शियल तरीके से आपको किराया मिलता है, जो सालाना 20 लाख रुपए से अधिक होता है, तो आपको उस रकम पर जीएसटी देना होगा। इस बारे में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने भी अपनी बात कही है।
अधिया ने कहा है कि अगर आपको रिहायशी मकान से किराया मिलता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं कर्शियल यूज को लेकर उन्होंने कहा कि अगर किराए की रकम 20 लाख रुपए से अधिक होती है तो उस पर जीएसटी लगेगा। अधिया ने कहा है कि जो करदाता छूट सीमा से अधिक कमा रहे हैं, उन्हें जीएसटी नेटवर्क से पंजीकरण करना होगा और कर देना होगा।
4.5 लाख कारोबारियों ने कराया रजिस्ट्रेशन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25 जून के बाद 4.5 लाख नए करदाताओं ने जीएसटीएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वहीं दूसरी ओर, 30.8 लाख कारोबारियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना बाकी है, जिन्हें केन्द्र की तरफ से लगातार ईमेल और एसएमएस भेजा जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
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