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कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन मालिकों को स्ट्रारीपर के प्रयोग हेतु कड़े निर्देश, कृषि कार्य में करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन मालिकों को स्ट्रारीपर के प्रयोग हेतु कड़े निर्देश, कृषि कार्य में करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन मालिकों को स्ट्रारीपर के प्रयोग हेतु कड़े निर्देश, कृषि कार्य में करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

बहराइच। कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन मालिकों को स्ट्रारीपर के प्रयोग हेतु कड़े निर्देश, कृषि कार्य में करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बहराइच 08 अप्रैल फसल अपशिष्टों को जलाये जाने के फलस्वरूप होने वाले वायु प्रदूषण की प्रभावी रोक थाम के लिए शासन की ओर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किसानों द्वारा फसलों की कटाई के उपरान्त बचे हुए अवशेषों को जलाया जाना प्रतिषिद्ध किया गया है साथ ही कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन मालिकों को स्ट्रारीपर का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन की ओर से किसानों को यह भी सलाह दी गयी है कि फसल अपशिष्टों को मिट्टी में मिलाने हेतु रोटावेटर, हैपी सीडर, डिस्क हैरो एवं रिर्वसेबुल मोल्ड बोल्ड प्लाऊ, रोटरी स्लेसर आदि आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करें। किसानों को यह भी सलाह दी गयी है कि फसल के ठूठों को भूमि में सड़ाने हेतु 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टयर की दर से प्रथम जुताई के समय भूमि में मिलाने से विद्यटन, तीव्र प्रकिया से होता है। फसल अपशिष्टों को मिट्टी में मिलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति में तीव्रता के साथ वृद्धि होती है तथा वायुमण्डल प्रदूषण को रोकने में भी सहायता मिलती है।

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यह जानकारी देते हुए उप निदेशक कृषि डा. आर.के. सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारियों को इस आशय का निर्देश पूर्व में ही निर्गत किये जा चुके हैं कि फसलों के अवशेष को जलाने वाले दोषी व्यक्तियों की पुष्टि होने पर दो एकड़ क्षेत्रफल तक रू. 2500, दो से पांच एकड़ तक रू. 5000 तथा पांच एकड़ से अधिक पर रू. 15000 अर्थदण्ड लगाया जाए। उप निदेशक कृषि डा. सिंह ने जनपद के समस्त किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों के अपशिष्ट न जलाकर उसका वैज्ञानिक ढ़ग से उपयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हुए अपनी उत्पादकता बढ़ायें जिससे वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।

कृषि कार्य में करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन -

जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने वर्तमान रबी 2019-20 की फसलों की कटाई, मड़ाई एवं जायद की बुआई हेतु कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन, रीपर, टैªक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण आदि के प्रयोग तथा कृषि कार्य मे लगाये गये श्रमिकों से अनुरोध किया है कि फसल की कटाई, मड़ाई, कृषि य़न्त्रों के संचालन आदि कार्यों मे अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए आपस मे 02-02 मीटर की दूरी बना कर रखें।

जिला कृषि अधिकारी कृषकों को यह भी सुझाव दिया है कि वर्तमान मे कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु उर्वरक, बीज एवं पेस्टीसाइड के क्रय, कृषि सम्बन्धी सामग्री अथवा कृषि कार्यों अथवा पी.ओ.एस. मशीन पर अगूंठा लगाते समय हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें तथा हाथों की समुचित साफ-सफाई के लिए साबुन से अचछी तरह हाथ धोयें अथवा सेनेटाइजर का इस्तेमाल करें। श्री कुमार ने यह भी बताया कि जनपद के समस्त उर्वरक, बीज एवं पेस्टीसाइड के फुटकर बिक्री केन्द्र एवं कृषि यन्त्रांे के मरम्मत मे प्रयुक्त होने वाले स्पेयर पाटर््स की दुकाने पूर्व मे निर्गत निर्देशानुसार/समयानुसार खुलती रहेंगी।

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