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बलात्कार एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में अभियुक्त को आजीवन कारावास

वर्ष 2019 में 13 फरवरी को थाना फखरपुर में शादी में आई 5 वर्षीय बालिका के साथ अभियुक्त फहीम द्वारा अगवा करके दुराचार की घटना कारित की गई थी इस घटना में पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।

बलात्कार एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में अभियुक्त को आजीवन कारावास

बहराइच। वर्ष 2019 में 13 फरवरी को थाना फखरपुर में शादी में आई 5 वर्षीय बालिका के साथ अभियुक्त फहीम द्वारा अगवा करके दुराचार की घटना कारित की गई थी इस घटना में पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया तथा विवेचना मात्र सात दिवस में पूर्ण करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया इसी अपराध के कारण अभियुक्त फहीम को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के अंतर्गत निरुद्ध भी किया गया था।

आज दिनांक 18 नवंबर 2019 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹25500 का जुर्माना लगाया गया है। इस अभियोग की विवेचना तत्परता पूर्वक किए जाने के संबंध में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक फखरपुर एवं वर्तमान प्रभारी निरीक्षक कैसरगंज संजय कुमार सिंह को उत्कृष्ट विवेचना किए जाने के संबंध में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा मेडल से अलंकृत भी किया गया है।

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