
इस्लामाबाद. पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वैलेंटाइन डे मनाने पर रोक लगा दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरे देश भर में तत्काल प्रभाव से वैलेंटाइन डे को सार्वजानिक स्थलों और सरकारी कार्यलयों में नहीं मनाये जाने की हिदायत दी है। वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले अपने निर्देश देते हुए न्यायाधीश शौकत अजीज ने इस्लामाबाद उच्चायोग सूचना मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से इस आदेश का लागू करने के निर्देश दिए हैं।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वैलेंटाइन डे को लेकर बनाए गए सभी कार्यक्रमों को प्रसारण तुरंत बंद किया जाए। साथ ही इस बावत सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिए गए है कि वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूरी नजर रखे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शौकत अजीज ने अब्दुल वहीद की याचिका पर यह फैसला सुनाया।
अब्दुल वहीद ने अपनी याचिका में कहा था कि वैलेंटाइन डे को सोशल मीडिया पर बढावा दिया जा रहा है जोकि इस्लाम की शिक्षाओं के विरूद्ध है। इसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंद्धित किया जाना चाहिए। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मनाए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। हर साल वैलेंटाइन डे के मौके पर पाकिस्तान के लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया आती हैं। कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। इस मौके पर पाकिस्तान में कई शहरों में कई रेस्त्रां डिलिवरी सर्विसेज और बेकरी वैलेंटाइन डे पर प्रमोशन करते हैं।
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