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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद हुआ मोबाइल फोन टावर

सुप्रीम कोर्ट ने एक कैंसर पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है कि अब मोबाइल फोन टावर बंद होगा |

सुप्रीम कोर्ट के आदेश  पर बंद हुआ मोबाइल फोन टावर

देश में पहली बार किसी याचिका पर मोबाइल फोन टावर बंद होने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक कैंसर से पीड़ित हरीश चंद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात कि सुचना दी कि मोबाइल फोन टावर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उन्हें कैंसर हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने हरीश की याचिका पर सुनवाई करते हुए मोबाइल फोन टावर को बंद करने का आदेश दिया है। ग्वालियर के दल बाजार इलाके में प्रकाश शर्मा नाम के व्यक्ति के घर पर काम करने वाले हरिश चंद तिवारी ने पिछले साल शिकायत करते हुए कहा था कि 2002 से पड़ोसी के छत पर अवैध रूप से स्थापित बीएसएनएल टावर उन्हें 14 साल से हानिकारक रेडिएशन का शिकार बना रहा है।

हरीश ने कोर्ट को बताया कि जिस घर में वह काम करते हैं वहां से टावर की दूरी 50 मीटर है। हरीश ने कहा इसी के कारण उन्हें कैंसर हुआ है। यचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की बेंच ने बीएसएनएल को 7 दिनों के अंदर उक्त टावर को बंद करने का आदेश दिया है।देश में ऐसा पहली बार होगा जब कोई मोबाइल फोन टावर इस आधार पर बंद किया जाएगा कि उससे जो रेडिएशन निकलती है वह हानिकारक है।

मोबाइल टावर को बंद कराने के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कार्यकर्ताओं का दावा है कि टावर से निकलने वाले रेडिएशन से मधुमक्खियां गौरैया व कौवा धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं।सरकार ने इन तर्कों का जोरदार विरोध किया था। सरकार का कहना है कि अभी तक ऐसे किसी वैज्ञानिक शोध में यह पुष्टि नहीं हुई है जिससे कहा जा सके कि पक्षियों के विलुप्त होने के पीछे मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन जिम्मेदार है।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम ने अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि देश में 12 लाख से अधिक मोबाइल फोन टावर हैं। खबर के मुताबिक विभाग ने 3.30 लाख मोबाइल टावरों का परीक्षण किया। जिनमें से मात्र 212 टावरों में रेडिएशन तय सीमा से अधिक पाया गया। जिसके बाद इन टावरों पर 10 लाख रुपये का फाइन लगाया गया।

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