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इनकम टैक्‍स में संशोधन प्रस्‍ताव लोकसभा में पेश

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्‍स कानून में संशोधन करने के लिए लोकसभा में प्रस्‍ताव पेश कर दिया है। इनकम टैक्‍स कानून में संशोधन के जरिए अघोषित आय पर 30 फीसदी टैक्‍स और 10 फीसदी की पेनाल्‍टी लगाने के साथ-साथ 33 फीसदी का सरजार्च लगाने का प्रस्‍ताव सामिल है।

इनकम टैक्‍स में संशोधन प्रस्‍ताव लोकसभा में पेश

नई दिल्‍ली. वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्‍स कानून में संशोधन करने के लिए लोकसभा में प्रस्‍ताव पेश कर दिया है। इनकम टैक्‍स कानून में संशोधन के जरिए अघोषित आय पर 30 फीसदी टैक्‍स और 10 फीसदी की पेनाल्‍टी लगाने के साथ-साथ 33 फीसदी का सरजार्च लगाने का प्रस्‍ताव सामिल है। प्रस्ताव के मुताबिक अघोषित आय पाए जाने पर व्‍यक्ति को कुल 73 फीसदी टैक्‍स देना होगा।

सूत्रों के मुताबित इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस प्रस्‍ताव को पीएम मोदी की मंजूरी मिल चुकी है। बताया जा रहा था कि आयकर कानून में अध्‍यादेश के जरिए संशोधन किया जा सकता है। गौरतलब है कि 8 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के बंदी की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इससे आतंकवाद और कालेधन पर लगाम लगेगी। आपको बताते चलें कि कि अभी तक जनधन खातों में 64252 करोड रुपए से ज्‍यादा जमा किये जा चुके हैं।

सरकार आयकर व‍िभाग के अधिकारियों के मुताबिक आयकर कानून में बदलाव के लिए सरकार अध्‍यादेश का सहारा लेगी। क्‍योंकि संसद के जरिए आयकर कानून में बदलाव करना एक लंबा रास्‍ता होता है। वहीं अध्‍यादेश के जरिए इस आयकर कानून में बदलाव किया जा सकता है। अरुण जेटली ने भले ही संसद में आयकर कानून में बदलाव का प्रस्‍ताव पेश कर दिया है। पर अभी इसको संशोधन के लिए राज्‍यसभा से भी पास करवाया जाना जरूरी होगा। जबकि राज्‍यसभा में केंद्र सरकार के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में अगर राज्‍यसभा में यह संशोधन प्रस्‍ताव पेश गिर जाता है तो सरकार के पास अध्‍यादेश के जरिए भी कानून में संशोधन का एक विकल्‍प शेष रहेगा।

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